पंजाब में बठिंडा की अदालत ने भारतीय वायु सेना के सार्जेंट सुलेश कुमार को एक एयरमेन की हत्या के मामले में सजा-ए-मौत सुनाई है. सार्जेंट सुलेश ने दो साल पहले हत्या की इस वारदात को बेहद घिनौने तरीके से अंजाम दिया था. उसने हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए एयरमेन विपिन के शव के 100 टुकड़े करके पोलिथीन के थैले में भर दिए थे. अदालत ने इसी मामले में सार्जेंट सुलेश की पत्नी अनुराधा पटेल को पांच साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाई गई है.
फांसी की सज़ा सुनाते वक्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवलजीत बाजवा ने आदेश दिया कि मुजरिम को आखिरी सांस तक गर्दन से लटकाकर रखा जाये. अदालत ने, फरवरी 2017 में हुई इस सनसनीखेज़ वारदात पर फैसला सुनाते हुए इस केस को ‘रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर’ श्रेणी में मानते हुए टिप्पणी की है कि सशस्त्र बल के सदस्य को कसाई का काम करने की बजाय अपना साहस कहीं और दिखाना चाहिए था. जज बाजवा का मानना है कि ऐसे मामले में भी सज़ा-ए-मौत न दिया जाना इंसाफ का मज़ाक उड़ाना होगा और ऐसे घिनौने व नीचतापूर्ण कृत्य के लिये मौत की सज़ा न देना समाज के लिए विवेक के लिए सदमा होगा.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक भिस्सियाना स्थित एयर बेस में अपने घर से 8 फरवरी को जाने के बाद एयरमेन विपिन के ना लौटने की इत्तला विपिन की पत्नी ने दी थी. विपिन की पत्नी और ससुर ने अपने स्तर पर विपिन की तलाश शुरू की थी. इसी दौरान 21 फरवरी को उन्होंने दो नौजवानों को बात करते हुए सुना जो कह रहे थे कि सार्जेंट सुलेश के घर से तेज़ दुर्गन्ध आ रही है और उन्होंने पुलिस को सूचित किया.
जिस वक्त ये वारदात हुई तब सार्जेंट सुले की पत्नी अनुराधा पटेल आठ माह की गर्भवती थी. उस पर वारदात के सबूत मिटाने का इलज़ाम था.
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