भारत के सर्वोच्च न्यायालय ( supreme court of india ) ने अहम फैसला लेते हुए इस साल (वर्ष 2026) में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (Advocate on Record ) परीक्षा आयोजित नहीं करना तय किया है . ऐसे में अब अगली परीक्षा संभावित रूप से वर्ष 2027 में कराई जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनर्स ( board of examiners ) के रजिस्ट्रार एवं सचिव की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की मौजूदा कुल तादाद को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने 2026 में परीक्षा न कराने का फैसला लिया.
अधिसूचना में कहा गया है , “एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 में ए ओ आर परीक्षा नहीं कराई जाएगी. वर्ष 2027 में संभावित अगली परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे.”
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही वकील मामले दायर कर सकते हैं, जिन्होंने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा पास की हो और यह हरेक साल कराई जाती रही है. इस इम्तहान को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए महत्वपूर्ण पात्रता माना जाता है. वैसे 13 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध नवीनतम सूची के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कुल 3791 एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पंजीकृत थे. इसके बाद 16 अप्रैल को 205 नए ए ओ आर शामिल किए गए.













