सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा ( आईएएस – IPS ) की अधिकारी रोहिणी सिंधुरी और भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी (आईपीएस – IPS ) अधिकारी रूपा दिवाकर मुदगिल ( डी रूपा ) को आपसी मतभेद सुलझाने का एक और मौका दिया है और उन्हें मामले पर सार्वजनिक बयान देने से रोक दिया है. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि रोहिणी सिंधुरी की तरफ से डी रूपा के खिलाफ की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर 15 दिसंबर, 2023 को दी गई अंतरिम रोक अभी जारी रहेगी.
12 जनवरी को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रतिस्पर्धी पक्षों को समाधान निकालने का एक और मौका दिया जाता है जो दोनों के हित में होगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को कहा कि हम पक्षों के बीच लंबित सभी विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और इस तथ्य को देखते हुए उनमें से कोई भी किसी भी रूप में मीडिया, सोशल और प्रिंट को कोई साक्षात्कार या कोई जानकारी नहीं देगा .
सुप्रीम कोर्ट आईपीएस अधिकारी डी रूपा ( ips d roopa ) दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई कर रहा है. डी रूपा ने रोहिणी सिंधुरी की तरफ खिलाफ लाए गए आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाने से संबंधित याचना की है . सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को डी रूपा से विवादास्पद पोस्ट हटाने या मामले के समाधान के लिए खेद व्यक्त करने का हलफनामा देने को कहा था. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मितल की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही है .
आईपीएस अधिकारी डी रूपा ने 15 दिसंबर को एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ( supreme court ) की पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के सम्मान में रोहिणी सिंधुरी के जिक्र वाले सभी पोस्ट हटा दिए हैं. रूपा ने हलफनामे में कहा गया है, “मैंने अपने फेसबुक/सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल से प्रतिवादी के संबंध में पोस्ट/बयान हटा दिए हैं।”
हलफनामे में कहा गया है, “हालांकि, प्रतिवादी ने अपनी शिकायत में सिर्फ मेरे कुछ विशिष्ट पोस्टों पर ऐतराज़ किया था , लेकिन इस माननीय न्यायालय की टिप्पणियों का सम्मान करते हुए मैंने प्रतिवादी के संबंध में सभी पोस्ट हटा दिए हैं.”
इससे पहले, अगस्त 2023 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रोहिणी सिंधुरी की तरफ से रूपा के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आईपीएस अधिकारी रूपा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
आईएएस रोहिणी सिंधुरी ( ias rohini sindhuri ) ने अपनी मानहानि शिकायत में आरोप लगाया है कि रूपा ने जनता और सहकर्मियों के सामने उन्हें बदनाम करने के लिए तस्वीरें साझा कीं, सोशल मीडिया पर आरोप लगाए और मीडिया में उनके व्यक्तिगत और पेशेवर आचरण पर सवाल उठाते हुए बयान दिए. मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत दायर किया गया था, जिसमें 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी. रोहिणी सिंधुरी ने फरवरी 2023 में डी रूपा को मानहानि के दावे के सम्बन्ध में कानूनी नोटिस भेजा था और मार्च में बेंगलुरु की अदालत ने इस केस की सुनवाई शुरू की थी .
कौन हैं रूपा और रोहिणी :
रूपा दिवाकर मुदगिल जिन्हें लोग डी रूपा के नाम से जानते हैं , भारतीय पुलिस सेवा के कर्नाटक कैडर के साल 2000 बैच की अधिकारी हैं . डी रूपा वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात हैं . रोहिणी सिंधुरी दसारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2009 बैच से कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं .