सरकार ने वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की याचिका खारिज की

283
वाइस एडमिरल बिमल वर्मा
फाइल फोटो

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के प्रमुख के तौर पर वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की वैधानिक शिकायत खारिज कर दी है. ये वही शिकायत है जिसे लेकर वाइस एडमिरल बिमल वर्मा सशस्त्र बल पंचाट (AFT) गये थे और फिर याचिका वापस ले ली थी. इसके बाद उन्होंने 10 अप्रैल को रक्षा मंत्रालय को वही शिकायत की थी. कुछ अधिकारियों से शनिवार को सूचना मिली है कि रक्षा मंत्रालय ने वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की वही शिकायत मंत्रालय ने रद्द की है. वर्मा ने इसके बाद फिर से 25 अप्रैल को एएफटी का रुख किया था जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ अंग्रेज़ी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की वैधानिक शिकायत ख़ारिज होने की सूचनाओं की पुष्टि की है. इसके मुताबिक एडमिरल वर्मा की शिकायत रद करते हुए कहा गया है कि सेना प्रमुख के तौर पर किसी अधिकारी की तैनाती में वरिष्ठता अहम भूमिका अदा करती है लेकिन सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर नहीं, ऐसी नियुक्ति तय करने में और पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है.

दूसरे अधिकारी के कथन के हवाले से कहा गया है कि एडमिरल वर्मा की शिकायत पर पूरा गौर किया गया था लेकिन उसमें दम नहीं पाया गया. सरकार चयन प्रक्रिया साफ़ और पारदर्शी होने से संतुष्ट थी. एडमिरल वर्मा ने न सिर्फ वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की नियुक्ति को चुनौती दी थी बल्कि सेना प्रमुख की तैनाती के लिए अपनाये जाने वाले मापदंड भी जानने चाहे थे और वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की नियुक्ति को गलत भी ठहराया था.

वर्मा के वकील के मुताबिक एडमिरल वर्मा, सरकार की तरफ से रद की गई अपनी याचिका के मुद्दे पर भी ट्रिब्यूनल में जायेंगे.