चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन के कर्मियों पर अब केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे

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चंडीगढ़ पुलिस
चंडीगढ़ पुलिस (प्रतीकात्मक फोटो)

केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बने सेवा नियमों के तहत लाया गया है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक़ वहां सेवा के नए नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू माने जाएंगे. लंबे समय से लंबित इस मांग के पूरा होने पर कर्मचारी खुश हैं. उनको लगता है कि इससे उनके वेतन और सुविधाओं में इज़ाफा होगा और तरक्की के मौके भी बढ़ेंगे. इसके साथ ही रिटायर्मेंट की उम्र भी 58 से बढ़कर 60 साल हो जाएगी.

अधिसूचना के मुताबिक़ इन नियमों को केंद्र शासित चंडीगढ़ कर्मचारी (सेवा शर्तें) नियम 2022 कहा जाएगा. ये नियम ग्रुप ‘ए’ ‘बी’ और ‘ सी ‘ श्रेणी उन सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो चंडीगढ़ प्रशासक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. चंडीगढ़ पुलिस के संदर्भ में कहा जा सकता है कि अब तक भर्ती पुलिस अधिकारी ज्यादा से ज्यादा पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के रैंक तक तरक्की पा सकता था, अब उसके लिए इससे ऊपर के रास्ते भी खुल जाएंगे. अभी उनके वेतन और भत्ते आदि के संबंध में स्थिति स्पष्ट होनी है.

अरसा पुरानी मांग पूरी होने पर चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की चंडीगढ़ शहर इकाई के प्रमुख अरुण सूद से मुलाक़ात की और धन्यवाद अदा किया. हालांकि इसे लेकर उनकी आलोचना भी हुई. दिलशेर चंदेल कुछ महीने पहले भी सुर्ख़ियों में तब आए थे जब उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को मानहानि का नोटिस भिजवाया था. हाल के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में नवजोत सिद्धू ने भाषण के दौरान पुलिसकर्मियों को लेकर आपत्तिजनक भाषा में टिप्पणी की थी. इसे पुलिस की मानहानि बताते हुए डीएसपी दिलशेर ने अपने वकील के जरिए सिद्धू को नोटिस भेजा था और माफ़ी मांगने के लिए कहा था.

नये नियम लागू होने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचरियों के वेतनमान केंद्र सरकार के बराबर करने के लिए असमानता दूर की जाएगी. चंड़ीगढ़ के प्रशासक को अधिकार होगा कि समय समय पर समीक्षा करते हुए उनके वेतन एक तरह के हों. इसी तरह से एक विभाग से दूसरे विभाग में उनके तबादले भी किये जायेंगे. पंजाब में अभी तक छठा वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं हुआ लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग के मुताबिक़ तनख्वाह मिल रही है. हालांकि एक अधिकारी का कहना है कि नए नियमों में इंस्पेक्टर और उससे नीचे के रैंक के कर्मियों की तरक्की के बारे में स्पष्टता नहीं है. शायद कुछ दिन में इसे लेकर तस्वीर साफ़ होगी. चंडीगढ़ प्रशासन में कर्मचारी पंजाब और हरियाणा से भी आते हैं जिसमें पंजाब के 60 फीसदी और हरियाणा के 40 फ़ीसदी का कोटा होता है. इसमें किसी तरह के बदलाव के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

चंडीगढ़ पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के पास इस प्रस्ताव को पुलिस प्रमुख प्रवीर रंजन की तरफ से भेजकर इसकी पैरवी की गई थी. श्री रंजन 2021के मध्य में ही चंडीगढ़ पुलिस में महानिदेशक पद पर तैनात किये गए थे.