डीजीपी संजय कुंडू हाई कोर्ट के फैसले से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

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फाइल फोटो

हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक संजय कुंडू ने राज्य की हाई कोर्ट के  उस फैसले के खिलाफ  देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को संजय कुंडू  और कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री को वर्तमान पदों से हटाने के लिए कहा था. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है. अभी इस पर सुनवाई कब होगी यह नहीं पता लेकिन हाई कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई 4 जनवरी को होनी है . हाई कोर्ट के निर्देश के हिसाब से तो उससे पहले पहले सरकार को संजय कुंडू  व शालिनी अग्निहोत्री को उनके वर्तमान पदों से हटा दिया जाना चाहिए लेकिन सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है .

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू (ips sanjay kundu ) ने अब अपने स्तर पर  सुप्रीम कोर्ट में विशेष अवकाश याचिका ( special leave petition) दायर की है जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पक्ष बनाया है.  ऐसा अनुमान है कि उनकी इस याचिका पर सुनवाई 4 जनवरी से पहले हो सकती है.

हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट  ( himachal high court ) के चीफ जस्टिस  एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस  ज्योत्सना रेवाल दुआ की डबल बेंच ने कारोबारी निशांत शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा था कि निशांत शर्मा के केस की जांच पर किसी तरह का असर न पड़े इसलिए पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री को उनके वर्तमान पदों से हटाया जाए . यह निर्देश राज्य के गृह सचिव को दिए गए थे.  कांगड़ा ज़िले के पालमपुर के रहने वाले निशांत शर्मा का इलज़ाम है कि उसे  पुलिस प्रमुख की तरफ से धमकाया और परेशान  किया जा रहा था . निशांत ने इस संबंध में हाईकोर्ट को ई मेल से शिकायत भेजी जिस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट उसे याचिका में रूप में तब्दील कर सुनवाई शुरू कर दी थी. अब इस मामले की सुनवाई 4 जनवरी को होनी है.

उधर राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( cm sukhwinder sukhu) का  कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश अध्ययन करने के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी.