दिल्ली शराब नीति केस : सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, 9 मार्च को सुनवाई

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अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल
भारत की सबसे बड़ी केन्द्रीय जांच एजेंसी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( central bureau of investigation) ने दिल्ली शराब नीति केस को बंद करने के दिल्ली की एक अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है . सीबीआई की अपील पर 9 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.  जस्टिस  स्वर्ण कांता शर्मा की खंडपीठ  में सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध किया गया है.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली की राउज़ एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल , आम आदमी पार्टी के विभिन्न नेताओं , अधिकारियों समेत उन सभी  23 लोगों को डिस्चार्ज करते हुए सीबीआई को फटकार लगाई थी. दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार होने के दावे के साथ पेश किया गया यह केस जज जितेन्द्र सिंह की अदालत में था,  जहां सीबीआई के मामलों पर सुनवाई होती है . जज ने शुक्रवार को सभी अभियुक्तों को न सिर्फ बरी किया बल्कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश तक दिए .

इस मामले में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल , आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया , संजय  सिंह और अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल तक भेज दिया गया था जहन्न इन्हें कई महीने बिताने पड़े . आबकारी विभाग के कई अधिकारी भी इस केस में मुलजिम बनाए गए.  अदालत ने कहा सीबीआई के जांच अधिकारी की नीयत और तरीके पर सवाल लगाते हुए यह तक कहा कि इस मामले में उतने सबूत तक नहीं हैं कि केस आगे चालाया जा सके . अदालत ने इस केस में अभियोजन पक्ष की कार्यशैली की भी आलोचना की है.