हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20 % आरक्षण , अन्य सेवाओं में भी मिलेगा लाभ

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प्रतिनिधित्व के लिए फोटो
हरियाणा पुलिस ( haryana police ) की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा . यही नहीं हरियाणा के वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और खनन गार्ड की नौकरी में भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

भारतीय सेना की अग्निपथ योजना ( agnipath scheme) के तहत भर्ती होने वाले सैनिक अग्निवीरों को मिलने वाले फायदों का यह ऐलान हरियाणा के  मुख्यमंत्री  ( haryana chief minister) नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंचकूला में किया . श्री सैनी यहां पर पी. डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाऊस में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण की सुविधा देने  की योजना को लेकर की गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने आए थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना की चार साल की सेवा अवधि के बाद हरियाणा में नौकरी पाने के इच्छुक अग्निवीरों के  लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर वे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसी आधार पर अग्निवीर ( agniveer) की  योग्यता देखते हुए उसे सेवा भर्ती  में वरीयता दी जाएगी.

समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा से साल  2022-23 के दौरान 2227 और  2023-24 के  दौरान  2893 युवा अग्निवीर के रूप में  सेना के विभिन्न अंगों में भर्ती हुए थे. पहले बैच में भर्ती अग्निवीरों का सेवाकाल जुलाई 2026 में पूरा होगा.

क्या है अग्निपथ योजना : 

भारत की केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी.  इसके  तहत थल सेना , नौसेना  और वायु सेना में अग्निवीरों की भर्तियां की गई थीं. सैनिक के तौर पर उनका कार्यकाल 4 साल रखा गया है.  इसके मुताबिक, 2026 में अग्निवीरों का पहला बैच कार्यकाल पूरा कर लेगा . उनमें  से 25 प्रतिशत  को उनकी योग्यता के आधार पर  सेना में स्थाई नौकरी दी जाएगी, जबकि बाकी के 75 फीसदी अग्निवीरों को रिटायर कर दिया जाएगा. उनको पेंशन आदि जैसे बहुत से लाभ नहीं मिलेंगे जो नियमित भर्ती वाले सैनिकों या अधिकारियों को मिलते हैं. इसे लेकर जब अग्निपथ योजना का  विरोध होने लगा  और सरकार की आलोचना होने लगी तो विवाद भी  खड़े हुए .

जल्दबाजी में घोषित की गई अग्निपथ योजना में सरकार ने कुछ बदलाव किए . ऐसे में सेवामुक्त अग्निवीरों को व्यवसायिक करियर में और रोज़गार के नजरिए से मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने  विभिन्न मंत्रालयों को योजनाएं बनाने तथा  राज्यों को आगे आने को कहा था. इसके दृष्टिगत अलग अलग राज्यों ने अपने विभिन्न विभागों में , सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के लिए पद आरक्षित किए हैं .

हरियाणा में खनन गार्ड, जेल वार्डर, एस.पी.ओ. भर्ती में 10 प्रतिशत  आरक्षण:

हरियाणा में अग्निवीरों को खनन गार्ड, जेल वार्डर तथा एस.पी.ओ. की भर्ती में 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा ग्रुप सी की भर्ती में उनके लिए 5 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है .   जो अग्निवीर अपना कारोबार करना चाहेंगे उनको  सस्ती ब्याज दरों व् आसान शर्तों पर बैंकों आदि से क़र्ज़  उपलब्ध करवाया जाएगा.

हरियाणा सरकार ( government of haryana) ने तय किया है कि  जो प्राइवेट उद्योग अग्निवीरों को 30 हजार रुपए से अधिक मासिक वेतनमान पर सेवाओं में रखते हैं तो उन उद्योगों को सरकार 60 हजार रुपए सालाना  सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी.  बैठक में जानकारी दी गई कि जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं तो उन्हें हथियार का लाइसेंस जारी करने  में प्राथमिकता दी जाएगी.  इसके लिए भी अग्निवीरों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा.